अंजलि के आरोपियों पर लगेगी हत्या की धारा:गृह मंत्रालय का दिल्ली पुलिस को निर्देश, 11 पुलिसवाले सस्पेंड; हादसा बताने वाले DCP को नोटिस

Chhattisgarh Crimes

नई दिल्ली. दिल्ली के कंझावला में हुए अंजलि एक्सीडेंट केस के आरोपियों पर हत्या की धारा लगाई जाएगी। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को इस केस में 302 की धारा जोड़ने का निर्देश दिया है। साथ ही पुलिस के 3 PCR वैन और 2 पिकेट में ड्यूटी पर तैनात 11 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।

दिल्ली पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी शालिनी सिंह ने गृह मंत्रालय को मामले की जांच रिपोर्ट सौंपी है। इसके बाद मंत्रालय ने पुलिस को यह निर्देश दिए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह हादसा नहीं, हत्या है। आरोपियों को पता था कि कार के नीचे कोई फंसा है, इसके बाद भी उन्होंने कार नहीं रोकी।

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