सूदखोर की कार्यवाही पर बड़ा खुलासा: 110 प्रतिशत ब्याज पर देता था उधार, आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल

Chhattisgarh Crimes

जगदलपुर। अनाधिकृत रूप से व्याज देने वाले सूदखोर की कार्यवाही पर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी संतोष मिश्रा के द्वारा 110 प्रतिशत ब्याज पर उधार दिया जाता था। दैनिक आधार पर लिया व्याज जाता था। मामला थाना कोतवाली अन्तर्गत विवेचनाधीन है।

लगभग 25,000/- रुपए से अधिक की वसूली की जाती थी प्रतिदिन। 100 दिन तक उधारी राशि वापस करने का दबाव बनाया जाता था। आरोपी संतोष मिश्रा को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल।
जानकारी के मुताबिक जगदलपुर में अनाधिकृत तौर पर ब्याज पर रकम उधार देने वाले सूदखोर पर कोतवाली पुलिस के द्वारा कार्यवाही किया गया था । जिस पर कोतवाली पुलिस के द्वारा आरोपी संतोष मिश्रा निवासी सर्किट हाऊस रोड के विरूद्ध धारा 384 भादवि एवं छ0ग0 ऋणियों का संरक्षण अधिङ्म धारा 4 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है जिसमें संतोष मिश्रा को गिरफ्तार कर पूछताछ में नये तथ्यों का खुलासा हुआ है।

संतोष मिश्रा के द्वारा शहर के कई जरूरतमंद लोंगो को अनाधिकृत रूप से व्याज दर तय कर उधारी दिया गया था। जिसमें आरोपी द्वारा लोंगो को प्रतिदिन के हिसाब से व्याज पर उधारी दिया जाता था एवं उक्त ब्याज की दर 110 प्रतिशत तक लगाकर मूलधन एवं ब्याज की वसूली किया जाता था।

मामले है की अनुसंधान के दौरान आरोपी के कब्जे से बहीखाता एवं लेनदारी संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुए है जिस आधार पर संतोष मिश्रा की प्रतिदिन की लेनदारी औसतन 25,000/- रुपए के लगभग पाया गया है ।

आरोपी द्वारा किसी को उधार दिये रकम को 100 दिन के भीतर वापस करने हेतु दबाव डाला जाता था एवं प्रतिदिन लेनदारों से मूलधन एवं ब्याज वसूल किया जाता था। रकम समय पर नहीं जमा कर पाने की स्थिति में आरोपी द्वारा लेनदारों के खाली चेक को भारी राशि लेखकर बैंक में बाऊन्स करवाकर नेगोसिएबल इंस्ट्रमेन्ट एक्ट के तहत कार्यवाही करने की धमकी एवं घर पर आकर परेशान करने की धमकी दिया जाता था जाँच के दौरान आरोपी के द्वारा कई अन्य व्यक्तियों को भी अनाधिकृत तौर पर व्याज पर पैसा देना पाया गया है। मामले में आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।