बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को लगाई फटकार, कंगना के बंगले में हुए नुकसान की भरपाई करने के आदेश

Chhattisgarh Crimes

मुंबई। कंगना रनोत के बंगले में हुई तोड़भोड़ के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने बीएमसी के नोटिस को रद्द कर दिया है, और कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि बीएससी ने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। कोर्ट ने बंगले में हुए नकसान की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने के आदेश दिए है। साथ ही नुकसान की भरपाई के लिए एजेंसी की रिपोर्ट पर फैसला हाईकोर्ट बाद में सुनाएगा।

बता दें कि कंगना के बंगले पर बीएमसी ने नोटिस जारी किया था, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर ही बंगले में तोड़भोड़ कर दी थी। जिसके खिलाफ कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कंगना ने कहा था कि नोटिस देने का समय कम से कम 14 दिन होना चाहिए, लेकिन बीएमसी ने एकतरफा कार्रवाई की है।

इस मामले में बीएमसी ने अपनी दलिल दी थी कि कंगना के बंगले में बाथरूम और आफिस का निर्माण नक्शे के मुताबिक नहीं किया गया है। उसे अतिरिक्त जगह घेरकर अतिक्रमण करके बनाया गया है। लेकिन बीएमसी ने समयसीमा से पहले ही तोड़फोड़ कर दी थी।

इधर हाईकोर्ट के फैसले के बाद कंगना रनोत ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया और कहा कि जब कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीत हासिल करता है, तो यह व्यक्ति की जीत नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की जीत है। आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने मुझे हिम्मत दी और उन लोगों को भी धन्यवाद जो मेरे टूटे सपनों पर हंसे। इसका एकमात्र कारण है कि आप एक खलनायक की भूमिका निभाते हैं, इसलिए मैं एक हीरो हो सकती हूं।

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