विभाग द्वारा जब्त मशीन के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों के तहत अर्थदंड की कार्रवाई की जा रही है।
कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खनिज विभाग द्वारा लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। विभाग ने आमजन एवं संबंधित व्यक्तियों से बिना वैध अनुमति मुरूम के उत्खनन, परिवहन अथवा भंडारण नहीं करने की अपील की है। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि जिले में अवैध खनिज गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 1 अप्रैल 2026 से 15 जून 2026 तक कुल 181 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए 49 लाख 24 हजार 330 रुपये की शास्ति राशि जमा कराई गई है।
कलेक्टर के मार्गदर्शन में खनिज विभाग द्वारा अवैध मुरूम उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम के लिए सतत निगरानी और कार्रवाई जारी है।