छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एक लड़के ने अपने दोस्त की पत्नी के साथ सेक्स किया और इसका वीडियो बना लिया। बाद में फुटेज वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। इससे परेशान होकर पति-पत्नी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी।
मामला चिल्फी थाना क्षेत्र का है। दोनों ने युवक को अपने घर बुलाया, फिर दूध में नींद की दवा मिला दी। बेहोश होने के बाद आरोपियों ने गमछे से उसका गला घोंट दिया और शव को ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
दरअसल, पति-पत्नी और अरुण पटेल (24) तीनों काम के सिलसिले में महाराष्ट्र गए थे और एक ही कमरे में रहते थे। इसी दौरान अरुण और महिला के बीच संबंध बने थे।
पढ़िए हत्या की पूरी कहानी…
जानकारी के मुताबिक करीब तीन साल पहले अरुण पटेल (24), मुकेश पटेल (34) और उसकी पत्नी मनीषा पटेल (27) महाराष्ट्र में मजदूरी करने गए थे। तीनों एक ही कमरे में रहते थे। इसी दौरान अरुण और मनीषा के बीच शारीरिक संबंध बने।
पुलिस के मुताबिक, शारीरिक संबंध के दौरान अरुण ने मनीषा के मोबाइल से वीडियो बना लिया था। इसके बाद इसी वीडियो को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। गांव लौटने के बाद अरुण कथित तौर पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मनीषा को ब्लैकमेल करने लगा।
परेशान मनीषा ने इसकी जानकारी अपने पति मुकेश को दी। आरोप है कि दोनों ने अरुण को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी धमकियां जारी रहीं। इसके बाद पति-पत्नी ने मिलकर अरुण की हत्या की साजिश रची।
घर बुलाया, दूध में मिलाई नींद की दवा
प्लानिंग के तहत दंपती ने 30 जुलाई की रात अरुण को घर बुलाया। इसके बाद उन्होंने दूध में नींद की दवा मिलाकर उसे पिला दी। दूध पीने के बाद जब अरुण बेहोश हो गया, तब मुकेश और मनीषा ने गमछे से उसका गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद दोनों ने शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की।
शव सड़क किनारे फेंका, मोबाइल नदी में डाला
वारदात के बाद दंपती ने अरुण के शव को रामचंद्र पटेल के घर के पास सड़क किनारे फेंक दिया। इसके बाद उसका मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल किया गया गमछा मनियारी नदी में फेंक दिया। अगले दिन अरुण का शव मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों और मिले साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ की। जांच का दायरा बढ़ाते हुए पुलिस ने मिले इनपुट के आधार पर मुकेश पटेल और मनीषा बाई पटेल को हिरासत में लिया। पूछताछ में दंपती ने जुर्म कबूला किया।
इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 103, 238(ए) और 3(5) के तहत केस दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया। 17 अगस्त को पुलिस ने दंपती को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।