रायगढ़ में एक युवक पर 17 साल की नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर घर से भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप

Chhattisgarh Crimesरायगढ़ में एक युवक पर 17 साल की नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर घर से भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। आरोपी की नाबालिग से इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई थी।

इसके बाद वह उसे रायगढ़ से बिहार ले गया, जहां करीब 6-7 महीने तक साथ रखा। बाद में दोनों ओडिशा और फिर सारंगढ़ आकर रहने लगे। इस दौरान आरोपी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ रेप किया।

शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला चक्रधरनगर थाना क्षेत्र का है।

दरअसल, 17 मार्च 2025 को नाबालिग के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि बेटी 25 जनवरी 2025 को दोपहर में घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। परिजनों और रिश्तेदारों के यहां तलाश करने के बाद भी उसका पता नहीं चला। जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।

इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी पहचान

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि नाबालिग की पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से दिलेश्वर चौहान नामक युवक से हुई थी। दोनों के बीच कई महीनों तक इंस्टाग्राम पर मैसेज के जरिए बातचीत होती रही थी।

पुलिस ने तलाश करते हुए नाबालिग को सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में आरोपी दिलेश्वर चौहान के पास से बरामद किया। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि 25 जनवरी को युवक ने उसे मिलने के लिए बुलाया था।

इसके बाद वह केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड पहुंची, जहां दिलेश्वर मिला। युवक ने शादी करने की बात कहकर उसे अपने साथ ले लिया।

बिहार ले जाकर साथ रखा

आरोपी नाबालिग को बस से बिहार के गया ले गया, जहां उसके माता-पिता ईंट भट्ठे में काम करते थे। इसके बाद करीब 6-7 महीने तक दोनों बिहार में रहे। बाद में दोनों सारंगढ़ क्षेत्र में लौट आए और साथ रहने लगे।

इसके बाद आरोपी मजदूरी के लिए ओडिशा चला गया, जहां नाबालिग भी उसके साथ रहने लगी। बाद में दोनों आरोपी के सारंगढ़ स्थित गांव में आकर रहने लगे। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि इस दौरान आरोपी ने शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ रेप किया।

आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा

मामले में पुलिस ने आरोपी दिलेश्वर चौहान के खिलाफ धारा 87, 65(1) बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत कार्रवाई की। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

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