
यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन-5 नगर निवेश विभाग ने की। जोन-5 कमिश्नर खीरसागर नायक के मार्गदर्शन में टीम ने संबंधित निर्माणकर्ता कमलकांत चंद्राकर को पहले नगर निगम अधिनियम के तहत नोटिस दिया। नोटिस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण हटाने की कार्रवाई की गई।
नगर निगम की टीम ने चंगोराभाठा रिंग रोड नंबर-1 स्थित निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। यहां स्वीकृत अनुमति के विपरीत व्यावसायिक भवन का निर्माण किया जा रहा था। निगम ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निर्माण को हटा दिया।
कार्रवाई के दौरान कार्यपालन अभियंता लाल महेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियंता नागेश रामटेके और उपअभियंता टिकेन्द्र चंद्राकर मौजूद रहे।
नियमों के खिलाफ निर्माण पर होगी कार्रवाई
नगर निगम ने साफ किया है कि शहर में भवन निर्माण के लिए निर्धारित नियमों और स्वीकृत अनुमति का पालन करना जरूरी है। अनुमति के विपरीत निर्माण मिलने पर संबंधित भवन मालिक या निर्माणकर्ता को नोटिस देकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।