
पुलिस के मुताबिक, रजगामार निवासी सिकंदर ने शिकायत की थी कि हनुमान प्रसाद यादव (38) और उसकी पत्नी अनीता यादव ने 22 नवंबर 2023 को मकान, जमीन और मलबा बेचने के लिए इकरारनामा किया था। इसके बदले दोनों ने सिकंदर से 7 लाख रुपए लिए थे।
शिकायत के आधार पर रजगामार चौकी पुलिस ने धारा 420 और 34 IPC के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की। घटना के बाद से आरोपी फरार था। पुलिस उसकी तलाश में लगातार जुटी हुई थी और मुखबिरों से भी जानकारी जुटाई जा रही थी।
इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी उत्तर प्रदेश से वापस आ रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने रतनपुर बस स्टैंड पर घेराबंदी की और बस से उतरते ही हनुमान प्रसाद यादव को गिरफ्तार कर लिया।
जांच में यह भी पता चला कि आरोपी के खिलाफ NI Act की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के तीन मामले चल रहे थे। इन मामलों में कोर्ट ने 2022 और 2024 में उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किए थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इन वारंटों में भी कार्रवाई की।
पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।