रायगढ़ जिले के कई उद्योगों में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए

Chhattisgarh Crimesरायगढ़ जिले के कई उद्योगों में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग ने ऐसे उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई की है। निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर अगस्त और सितंबर 2026 में 10 आपराधिक केस श्रम न्यायालय में दायर किए गए। वहीं, इन दोनों महीनों में श्रम न्यायालय ने कारखाना प्रबंधन को दोषी पाते हुए 12 प्रकरणों में कुल 11 लाख 83 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया।

औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग के उप संचालक राहुल पटेल ने बताया कि कारखानों में सुरक्षा संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर कारखाना अधिनियम, 1948, छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली, 1962 और भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 सहित संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके तहत कारखानों के अधिभोगियों, प्रबंधकों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय में मामले पेश किए गए हैं।

अगस्त-सितंबर में 10 मामला न्यायालय में दायर

अगस्त 2026 में 4 और सितंबर 2026 में 6 आपराधिक मामले श्रम न्यायालय में दायर किए गए। इनमें NRVS स्टील लिमिटेड, जिंदल पैंथर सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, MSP स्टील एंड पावर लिमिटेड, मांशिवा स्टील एंड एलॉयज एलएलपी, जिंदल स्टील लिमिटेड, अंजनी स्टील लिमिटेड और सिंघल स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मामले शामिल हैं।

ये मामले कारखाना अधिनियम और निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा व सेवा शर्तों से जुड़े कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन पर दायर किए गए हैं।

12 मामलों में 11.83 लाख रुपए का अर्थदंड

श्रम न्यायालय ने अगस्त 2026 में महालक्ष्मी कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड पर 1 लाख रुपए और सुनील इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड पर 1.50 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया।

सितंबर 2026 में सुनील इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड पर 50 हजार रुपए, मांशिवा स्टील एंड एलॉयज एलएलपी पर 75 हजार रुपए, रायगढ़ इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड पर 50 हजार रुपए और जिंदल पैंथर सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर 8 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया।

वहीं, MSP स्टील एंड पावर लिमिटेड के दो मामलों में 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

SS स्टील, NRVS स्टील और नर्मदा आयरन एंड स्टील पर भी जुर्माना

इसके अलावा SS स्टील एंड पावर पर 1.50 लाख रुपए, NRVS स्टील लिमिटेड पर 1 लाख रुपए, श्री रूपणाधाम स्टील प्राइवेट लिमिटेड पर 1 लाख रुपए और नर्मदा आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड पर 3 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया।

विभाग की ओर से कारखानों में सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने और श्रमिकों को सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराने के लिए लगातार निरीक्षण और कार्रवाई की जा रही है।

Exit mobile version