
घटना में शिक्षक के सिर, बाएं हाथ की हथेली, कंधे और कमर में चोटें आने की बात कही गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।
पीड़ित शिक्षक कमलेश गुप्ता प्राथमिक शाला मदनपुर में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं। पुलिस को दिए आवेदन में उन्होंने बताया कि घटना के समय वे विद्यालय में शासकीय कार्य कर रहे थे। इसी दौरान ग्राम मदनपुर निवासी प्रदीप मरावी कथित तौर पर विद्यालय परिसर में पहुंचा और उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगा।
शिक्षक ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उन्हें जान से मारने के साथ ट्रक से कुचलने की धमकी भी दी।
सहकर्मियों ने किया बीच-बचाव
घटना के दौरान विद्यालय में मौजूद अन्य कर्मचारियों ने बीच-बचाव किया। शिक्षक की शिकायत के अनुसार, सहकर्मी नंदलाल कुशवाहा ने डायल 112 पर सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल शिक्षक व आरोपी को वाड्रफनगर चौकी ले गई।
पहले भी घटना करने का लगाया आरोप
शिकायत में शिक्षक ने आरोप लगाया कि प्रदीप मरावी पूर्व में भी इस तरह की घटना कर चुका है और उस मामले में भी अपराध दर्ज कराया गया था। शिक्षक ने मौजूदा घटना में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, पूर्व मामले और उससे जुड़े तथ्यों की पुष्टि पुलिस की जांच से होगी।
इन धाराओं में दर्ज किया गया अपराध
पुलिस की FIR के अनुसार, शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 351(2), 121(1), 221 और 132 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।