रेलवे में अब आरक्षण काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को भी ऐच्छिक यात्रा बीमा का लाभ मिलेगा

Chhattisgarh Crimesरेलवे में अब आरक्षण काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को भी ऐच्छिक यात्रा बीमा का लाभ मिलेगा। मंगलवार यानी आज से यह सुविधा शुरू हो गई है। इसके लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक दिन पहले ही सभी काउंटर पर नए आरक्षण फॉर्म उपलब्ध करा दिए हैं। यात्रियों को सुविधा की जानकारी देने के लिए बकायदा अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है।

बता दें कि अब तक यह सुविधा मुख्य रूप से ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को मिलती थी। नए फॉर्म में बीमा नहीं लेने वाले यात्रियों के लिए स्पष्ट रूप से ‘नो’ लिखने का विकल्प दिया गया है। खास बात यह है कि महज 45 पैसे के प्रीमियम पर पात्र यात्रियों को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिल सकेगा।

रेलवे प्रशासन के मुताबिक, बीमा लेने वाले यात्रियों के मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए पॉलिसी और बीमा संबंधी जानकारी भेजी जाएगी। इस योजना के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन मौत या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा।

वहीं, स्थायी आंशिक दिव्यांगता के लिए साढ़े सात लाख रुपए तक का प्रावधान है। यह सुविधा पात्र कन्फर्म, RAC और आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि, बीमा लेना अनिवार्य नहीं है, बल्कि यात्री अपनी जरूरत और इच्छा के अनुसार इसका विकल्प चुन सकते हैं।

45 पैसे के प्रीमियम पर होगा बीमा कवर

रेलवे की इस पहल से अब ऑफलाइन टिकट लेने वाले यात्रियों को भी कम खर्च में अतिरिक्त सुरक्षा का विकल्प मिलेगा। महज 45 पैसे के प्रीमियम पर 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर, निश्चित तौर पर यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है। बीमा लेने से पहले पॉलिसी की शर्तों और पात्रता की जानकारी जरूर जांच लें।

जानिए फॉर्म में क्या बदला, ऐसे मिलेगा बीमा

सुप्रीम कोर्ट के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राधा यादव मामले में 6 अक्टूबर 2026 के आदेश के अनुपालन में काउंटर टिकट पर भी यह सुविधा शुरू की जा रही है। इसके लिए रेलवे ने आरक्षण फॉर्म में बदलाव किया है। फॉर्म के सबसे ऊपर लिखा है कि यात्रा बीमाकृत है। यदि यात्री बीमा नहीं लेना चाहता, तो उसे निर्धारित बॉक्स में ‘नो’ लिखना होगा।

बीमा लेना चाहते हैं तो बॉक्स में कुछ नहीं लिखना है। इसके साथ वैध मोबाइल नंबर दर्ज करना और टिकट का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना अनिवार्य है। फॉर्म में भुगतान के विकल्प में डिजिटल चुनना होगा। इसके बाद यात्री को अपना पूरा पता, पिन कोड और हस्ताक्षर दर्ज करने होंगे।

फॉर्म भरते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • यात्रा का विवरण- ट्रेन नंबर, नाम, यात्रा की तारीख, श्रेणी, कहां से कहां तक जाना है और बोर्डिंग स्टेशन की जानकारी भरें।
  • यात्रियों की जानकारी- नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखें। राष्ट्रीयता, लिंग, उम्र और सीट की पसंद दर्ज करें।
  • बीमा का विकल्प- बीमा नहीं चाहिए तो निर्धारित बॉक्स में ‘नो’ लिखें। बीमा लेना चाहते हैं तो बॉक्स खाली छोड़ें।
  • मोबाइल और भुगतान- वैध मोबाइल नंबर दर्ज करें और डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनें। बीमा का विवरण एसएमएस और ईमेल से भेजा जाएगा।
  • पता और हस्ताक्षर- पूरा पता, पिन कोड लिखकर हस्ताक्षर करें।

कन्फर्म, आरएसी और पार्ट-कन्फर्म टिकट पर सुविधा

रेलवे के अनुसार ऐच्छिक यात्रा बीमा की सुविधा कन्फर्म, आरएसी और पार्ट-कन्फर्म टिकटों पर उपलब्ध होगी। बिना सीट या बर्थ बुक कराए यात्रा करने वाले पांच साल से कम उम्र के बच्चों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, जबकि 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। यात्रियों को फॉर्म भरते समय बीमा का विकल्प, मोबाइल नंबर और भुगतान का माध्यम सावधानी से दर्ज करना होगा।

काउंटरों पर संशोधित आरक्षण फॉर्म उपलब्ध

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ शेख समी उर रहमान ने बताया कि रेलवे के सभी आरक्षण काउंटर पर भी यात्रियों के लिए संशोधित आरक्षण फॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं। काउंटरों, उद्घोषणा प्रणाली व अन्य माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। पात्र यात्री डिजिटल भुगतान के माध्यम से इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे।

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