रायगढ़ में दीपावली पर पटाखों की दुकानें सजने लगी हैं। इस बीच प्रशासन की टीम सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर नजर रख रही है। पतरापाली में निर्धारित जगह के बजाय सड़क किनारे पटाखे बेचने पर संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए पटाखे जब्त किए हैं।
जानकारी के मुताबिक, संयुक्त टीम को सूचना मिली थी कि पतरापाली क्षेत्र में सड़क किनारे पटाखों की दुकान लगाकर बिक्री की जा रही है। इसके बाद राजस्व विभाग और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और जांच की।
जांच में ओम पटाखा बाजार के विक्रेता दिनेश पटेल निर्धारित स्थल से अलग सड़क किनारे पटाखे बेचते मिले। टीम ने इसे सुरक्षा नियमों का उल्लंघन मानते हुए पटाखे जब्त कर लिए।
निर्धारित स्थल पर ही बिक्री की अनुमति
अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से जारी अस्थायी आतिशबाजी विक्रय अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार पटाखों का भंडारण और बिक्री केवल निर्धारित और स्वीकृत स्थल पर ही की जा सकती है। अनुज्ञप्ति नामांकित व्यक्ति, स्वीकृत स्थल और तय अवधि के लिए ही मान्य होती है। किसी अन्य जगह पटाखों का भंडारण या बिक्री प्रतिबंधित है।
नियम तोड़ने पर लाइसेंस होगा निरस्त
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटाखा बेचने की अनुमति मिलने का मतलब सुरक्षा नियमों से छूट नहीं है। सभी दुकानदारों को अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।
नियमों का उल्लंघन, प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री या जनसुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधि मिलने पर विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें अनुज्ञप्ति निलंबित या निरस्त करने और पटाखे जब्त करने जैसी कार्रवाई शामिल है।