
इसके अलावा पुरुषों के लिए अब तक संशोधित भर्ती विज्ञापन भी जारी नहीं किया गया। इस मामले में दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया और पीएससी सचिव डी. राहुल वेंकट को अवमानना नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 5 सप्ताह बाद होगी।
दरअसल, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पीएससी) ने 8 दिसंबर 2021 को सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में डिमॉन्स्ट्रेटर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस विज्ञापन में नियम-5 और भर्ती नियम 2013 के शेड्यूल-3 के नोट-2 के तहत केवल महिला अभ्यर्थियों को ही आवेदन करने की अनुमति दी गई थी।
पुरुष अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
इस नियम के खिलाफ अभय कुमार किस्पोट्टा, डॉ. अजय त्रिपाठी, एलयुस एक्का और आदित्य सिंह ने 2021 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि जब बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग में पुरुष और महिला दोनों को बराबरी से प्रवेश मिलता है, तो पढ़ाई पूरी होने के बाद अध्यापन के पदों पर पुरुषों को बाहर रखना संविधान के खिलाफ है।
सरकार ने महिलाओं के पक्ष में दिया था तर्क
राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा था कि अस्पतालों में मरीजों की देखभाल और नर्सिंग का ज्यादातर काम महिलाएं करती हैं। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 15(3) का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों के हित में विशेष व्यवस्था करने का अधिकार राज्य को है। इसलिए इन पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित रखना उचित है।