छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती से मारपीट कर दुष्कर्म किया

Chhattisgarh Crimesछत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती से मारपीट कर दुष्कर्म किया। जिससे बाद उसकी मौत हो गई। अब घरघोड़ा न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने आरोपी आशीष कुमार डनसेना को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार, 8 अप्रैल 2022 की रात मानसिक रूप से अस्वस्थ पीड़िता अपने गांव में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। रात करीब 11 बजे वह एक परछी में बैठी थी, तभी गांव का ही रहने वाला आशीष डनसेना वहां पहुंचा। आरोपी ने पीड़िता से गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट की। जिससे उसके चेहरे, सिर और कोहनी पर गंभीर चोटें आईं।

अस्पताल ले जाते समय हुई मौत

घायल पीड़िता को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में पत्थलगांव अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही पीड़िता की मौत हो गई।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हुआ दुष्कर्म का खुलासा

पत्थलगांव थाना क्षेत्र में मर्ग सूचना के आधार पर शव का पंचनामा और पोस्टमॉर्टम कराया गया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पीड़िता के साथ मौत से पहले दुष्कर्म किया गया था। इसके बाद मामला कापू थाना स्थानांतरित किया गया।

CCTV फुटेज बना अहम साक्ष्य

जांच के दौरान गांव की एक दुकान में लगे CCTV कैमरे की फुटेज में आरोपी आशीष डनसेना को पीड़िता को जबरन उठाकर ले जाते हुए देखा गया। वीडियो में पीड़िता विरोध करते हुए भी दिखाई दी। पुलिस ने गंभीरता से विवेचना कर आरोपी के खिलाफ धारा 376 (दुष्कर्म), 302 (हत्या) और अन्य धाराओं के तहत चालान पेश किया।

कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी आशीष डनसेना को दोषी करार दिया।

  • हत्या के लिए आजीवन कारावास
  • दुष्कर्म के लिए 10 वर्ष का सश्रम कारावास
  • मारपीट के लिए 1 वर्ष की सजा
  • साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया गया।

अभियोजन की भूमिका

इस मामले में अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की।

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