छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को स्पेशल कोर्ट ने 5 दिन की ED कस्टोडियल रिमांड पर भेजा

Chhattisgarh Crimesछत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को स्पेशल कोर्ट ने 5 दिन की ED कस्टोडियल रिमांड पर भेजा है। शराब घोटाला और मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) 23 अगस्त तक चैतन्य से नए तथ्यों पर पूछताछ करेगी।

इससे पहले चैतन्य न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद थे। न्यायिक रिमांड खत्म होने पर मंगलवार को उन्हें रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। ED ने कोर्ट में आवेदन लगाकर चैतन्य की 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड मांगी थी। आज पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी कोर्ट पहुंचे थे।

चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए मिले- ED

दरअसल, शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चैतन्य बघेल को भी आरोपी बनाया है। चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को भिलाई से गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए मिले हैं।

ED के मुताबिक शराब घोटाले से मिले ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया। ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए फर्जी निवेश दिखाया गया है। साथ ही सिंडिकेट के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए की हैंडलिंग (हेराफेरी) की गई है।

चैतन्य के प्रोजेक्ट में 13-15 करोड़ इन्वेस्ट

ED ने अपनी जांच में पाया कि, चैतन्य बघेल के विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट (बघेल डेवलपर्स) में घोटाले के पैसे को इन्वेस्ट किया गया है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े अकाउंटेंट के ठिकानों पर छापेमारी कर ED ने रिकॉर्ड जब्त किए थे।

प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट राजेन्द्र जैन ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में वास्तविक खर्च 13-15 करोड़ था। जबकि रिकॉर्ड में 7.14 करोड़ ही दिखाया गया। जब्त डिजिटल डिवाइसेस से पता चला कि, बघेल की कंपनी ने एक ठेकेदार को 4.2 करोड़ कैश पेमेंट किया गया, जो रिकॉर्ड में नहीं दिखाया गया।

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