
बिना कोर्ट की अनुमति के कैदी को जेल से बाहर किस अधिकार के तहत लाया गया?
गृह मंत्री के कवर्धा सदन में कैदियों से काम कराने का आदेश किसने दिया?
कैदी के फरार होने की जिम्मेदारी किसकी है और अब तक क्या कार्रवाई हुई?
न्यायिक जांच की मांग
भूपेश बघेल ने कहा कि यह मामला साधारण नहीं है। कैदियों को जेल से बाहर लाना, उनसे मजदूरी कराना और फिर फरार हो जाना… यह सामान्य घटना नहीं है। इसमें गृहमंत्री और जेल मंत्री के दफ्तर की संलिप्तता साफ दिख रही है। जेल अधीक्षक और प्रशासनिक अफसरों की भूमिका भी संदिग्ध है।
उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए। उनका आरोप है कि प्रशासन इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है और गृह मंत्री अब तक इस पर खामोश हैं।