छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में जीजा ने साले को 50 हजार रुपए देकर एक शख्स को मरवा दिया

Chhattisgarh Crimesछत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में जीजा ने साले को 50 हजार रुपए देकर एक शख्स को मरवा दिया। लेकिन गलत पहचान के चलते युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर दूसरे युवक को मार डाला। पुरानी रंजिश के कारण जीजा ने साले को सुपारी दी थी। मामला फास्टरपुर ​​​​​​थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, सुपारी देने वाला का नाम नेतराम साहू (43) है, जो कि तरवरपुर धान खरीदी सोसाइटी के प्रबंधक है। उसने हत्या के 15 दिन पहले अपने साले सुनील साहू (20) को वॉट्सऐप पर फोटो भेजकर कहा कि यह व्यक्ति ग्राम सिल्ली का है और परेशान कर रहा है। इसको रास्ते से हटाना है।

तुम अपने दोस्तों को बुलाकर उसको रास्ते से हटा दो। इस काम के लिए तुमको 50,000 रुपए दुंगा। 8 सितंबर को सुनील अपने जीजा के घर आया। तीन दिन तक घर में रूककर हत्या की प्लानिंग की। 10 सिंतबर की सुबह सुनील अपने दोस्तों को लेने बिलासपुर गया। नेतराम ने अपने भांचा के किराए के मकान में सभी को रुकवाया और पूरी प्लानिंग बताई।

जानिए क्या है पूरा मामला?

दरअसल, तुलसी साहू और उसके बेटे नरेंद्र साहू उर्फ पप्पू ने नेतराम साहू के खिलाफ धान खरीदी की अनियमितता को लेकर न्यायालय में परिवाद लगाया था। जिसके चलते उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। नेतराम साहू को शक था कि तुलसी साहू और उसका बेटा नरेंद्र साहू उसे नौकरी ज्वाइन नहीं करने दे रहे थे और परेशान कर रहे थे।

फोटो भेजकर रास्ते से हटाने को कहा

इसी वजह से उसने नरेंद्र उर्फ पप्पू को मारने की साजिश रची और साले को फोटो भेजकर उसे रास्ते से हटाने को कहा। 10 सितंबर की रात हेमप्रसाद साहू और हेमचंद ग्राम दाबो रोड किनारे बैठे थे। इस दौरान सुनील अपने 4 दोस्तों के साथ मौके पर पहुंचा और हेमप्रसाद को नरेंद्र समझकर लोहे की रॉड से सिर वार कर दिया। गंभीर चोट आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

हत्या के बाद लूट

हत्या के बाद आरोपी मोबाइल और बाइक लूटकर फरार हो गए। जबकि हमले के दौरान मौके पर हेमप्रसाद किसी तरह मौके से भाग निकला और थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की है। इस बीच पुलिस ने संदेही के आधार पर सुनील को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने दोस्तों के मिलकर वारदात को अंजाम देना बताया।

बाइक और कार जब्त

इस मामले में एसपी भोजराम पटेल ने बताया कि नाबालिग सहित नेतराम, सुनील, शुभम पाल, गौकरण साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से दो लोहे की रॉड, मृतक का मोबाइल, शिकायतकर्ता की बाइक, बोलेरो जब्त किया गया है। आरोपियों के धारा 238, 61(2)(ए) बीएनएस के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। जहां से सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

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