
निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय किसानों ने हल्का बाजार चारभाठा में पदस्थ पटवारी सुरेश तारम के खिलाफ लगातार शिकायतें रखीं। किसानों ने बताया कि पटवारी न केवल अपने कार्यों में लापरवाही करता है। साथ ही न्यायालयीन प्रतिवेदन लंबित रखने और किसानों के साथ अनुचित व्यवहार की भी करता है। जिस पर कलेक्टर ने मौके पर ही एसडीएम को पटवारी के खिलाफ निलंबन आदेश जारी करने निर्देश दिए।
पटवारी को मुख्यालय किया गया अटैच
आदेश के अनुसार, पटवारी सुरेश तारम को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कानूनगो शाखा, तहसील कार्यालय सहसपुर लोहारा नियत किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
लापरवाही नहीं किया जाएगी बर्दाश्त- कलेक्टर
कलेक्टर गोपाल वर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग आमजनों से सीधा जुड़ा हुआ है, ऐसे में कार्यों में शिथिलता और लापरवाही को कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी पटवारियों और कर्मचारियों को सख्त चेतावनी देते हुए निर्देशित किया कि किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी निराकरण सुनिश्चित करें।