अदालत ने दोनों आरोपियों को आईटी एक्ट की धारा 66(डी) और भारतीय दंड संहिता की धारा 509(बी) के तहत दोषी करार दिया। दोनों को तीन-तीन साल का सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। इसके साथ ही पीड़िता को 20 हजार मुआवजा भी देना होगा। पीड़िता को देना होगा 20 हजार मुआवजा
कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि में से 20 हजार रुपए पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाएं। घटना में इस्तेमाल किए गए दोनों मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। मामले में पीड़िता, गवाहों, सायबर प्रभारी और रायपुर पुलिस मुख्यालय के विशेषज्ञों के बयान दर्ज किए गए।