
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपलोड कर वायरल कर दिया गया, जिससे आमजन में आक्रोश फैल गया। प्रार्थी आकाश साहू (20 वर्ष, निवासी धनियाडोली) ने 6 मार्च 2026 को चौकी डिंडौरी में इसकी मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई।
रिपोर्ट के आधार पर आरोपी तरुण कुमार साहू, लक्ष्मण साहू और प्रकाश साहू (सभी निवासी धनियाडोली) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(क) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
मुंगेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने मामले में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इन निर्देशों के पालन में, उप पुलिस अधीक्षक लोरमी हरविंदर सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने तत्काल आरोपियों की तलाश शुरू की।
दो आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तरुण कुमार साहू (20 वर्ष, पिता अंजू साहू) और लक्ष्मण साहू (22 वर्ष, पिता ललित साहू) को गिरफ्तार कर लिया। दोनों धनियाडोली चौकी डिंडौरी थाना चिल्फी जिला मुंगेली के निवासी हैं।
आरोपियों के खिलाफ शांति भंग होने की संभावना के आधार पर कार्रवाई की गई। उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वहीं, तीसरे फरार आरोपी प्रकाश साहू की तलाश जारी है।