जानकारी के मुताबिक, जशपुर जिले बगीचा थाना क्षेत्र की रहने वाली 21 साल की छात्रा बलरामपुर में अपने रिश्तेदार के घर रहकर BA फस्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी। उसके रिश्तेदार पति-पत्नी भी बलरामपुर पुलिस में पदस्थ हैं।
इस दौरान लड़की का परिचय बलरामपुर पुलिस लाइन के वाहन शाखा में पदस्थ आरक्षक सत्येंद्र पाठक के साथ हो गया। 22 फरवरी 2025 को उसके रिश्तेदार पति-पत्नी ड्यूटी पर चले गए थे, तभी दोपहर में सत्येंद्र पाठक ने घर में घुसकर छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रेप किया।
आरक्षक ने कसम खाकर दबाया मामला
जब रिश्तेदार ड्यूटी से लौटे तो छात्रा ने घटना की जानकारी अपने रिश्तेदारों को दी। उन्होंने सत्येंद्र पाठक को बुलाया तो उसने दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करने की कसम खाई। रिपोर्ट दर्ज नहीं करने के लिए छात्रा के परिजनों को राजी कर लिया।
करीब दो सप्ताह बाद आरक्षक सत्येंद्र पाठक छात्रा को अकेली पाकर स्कूटी पर बैठाकर अपने क्वार्टर ले गया, जहां फिर से रेप किया। घटना की जानकारी किसी को देने पर सत्येंद्र पाठक ने जान से मारने की धमकी दी। डर से छात्रा ने छोड़ी पढ़ाई
इस वारदात की जानकारी पीड़िता ने किसी को नहीं दी, बल्कि पढ़ाई छोड़कर घर वापस आ गई। अप्रैल में उसने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। घटना की शिकायत बलरामपुर थाने में की गई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की।
आरक्षक के खिलाफ FIR दर्ज
परेशान होकर छात्रा ने मामले की शिकायत सरगुजा IG से की। सरगुजा IG ने मामले में बगीचा पुलिस को FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। आईजी के निर्देश पर बगीचा पुलिस ने 22 सितंबर 2025 को शून्य पर आरक्षक सत्येंद्र पाठक के खिलाफ धारा 332 (ख) एवं 64 (2) के तहत अपराध दर्ज किया है। केस डायरी बलरामपुर पुलिस को भेज दी गई है। फिलहाल, बलरामपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है।