नशीली टैबलेट और प्रतिबंधित कफ सिरप बेचने के आरोप में पकड़े गए 4 आरोपियों को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई

Chhattisgarh Crimesनशीली टैबलेट और प्रतिबंधित कफ सिरप बेचने के आरोप में पकड़े गए 4 आरोपियों को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 2-2 साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

वहीं, हेरोइन बेचने के आरोप में एक आरोपी को 6 साल कैद और 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे 6 महीने अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक केके चंद्राकर ने बताया कि मामला वर्ष 2022 और 2023 का है।

सावन और देवनारायण से मिली 336 टैबलेट

10 सितंबर 2022 की दोपहर 12.15 बजे राजेन्द्र नगर पुलिस ने सावन पुली (20) निवासी कांशीराम नगर और देवनारायण साहू (20) निवासी मौदहापारा को महावीर नगर के पास संदिग्ध हालत में घूमते हुए पकड़ा था। तलाशी में उनके पास से 336 नग नशीली टैबलेट बरामद की गई थी। दोनों इन्हें बेचने की फिराक में थे।

कफ सिरप बेचते मिले दो आरोपी

इसी तरह 3 दिसंबर 2022 को मठपुरैना निवासी मोहम्मद असीम (30) और अनिरुद्ध कामड़े (25) को संतोषी नगर के पास पुलिस ने पकड़ा था। तलाशी में उनके पास से 144 नग प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया था। वे भी इन्हें अवैध रूप से बेचने जा रहे थे।

हेरोइन के साथ पकड़ा गया निशांत सिंह

सोनडोंगरी निवासी निशांत सिंह संधू (24) को कबीर नगर पुलिस ने 24 सितंबर 2023 को यदुवंशी चौक के पास पकड़ा था। तलाशी में उसके पास से 15.10 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। आरोपी हेरोइन बेचने की फिराक में घूम रहा था। इसी दौरान पुलिस की विशेष गश्त दल ने उसे गिरफ्तार किया था।

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