
घटना गौरेला थाना क्षेत्र की है। मामला तब से कोर्ट में चल रहा था। 17 अक्टूबर को कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसपर दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर 3 महीने और कारावास भुगतना होगा।
ये है पूरा मामला
यह घटना 30 अगस्त 2023 की शाम करीब छह बजे गौरेला थाना क्षेत्र के ग्राम सिंगलटोला में हुई थी। अभियुक्त गणेश अपनी बहन से झगड़ा कर रहा था, तभी पड़ोसी विजय बैगा बीच-बचाव करने पहुंचा।
विवाद के दौरान गणेश ने अपने पास रखे चाकू से विजय के पेट में वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बीच-बचाव करने पहुंचे विजय के भाई अजय बैगा को भी गणेश ने चाकू मारकर घायल कर दिया था।
घटना के बाद घायल अजय और परिजनों ने मृतक विजय को जिला अस्पताल गौरेला पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की और गणेश उर्फ गन्ने बैगा को आरोपी बनाया।
आरोपी को उम्रकैद
सिंगलटोला गांव में हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने गणेश उर्फ गन्ने बैगा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
अभियुक्त पर दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मिली सजा
गणेश के खिलाफ अपराध क्रमांक 352/2023 के तहत धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। एडीजे पेंड्रा रोड ज्योति अग्रवाल ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर गणेश बैगा को दोषी करार दिया। इस मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने शासन की ओर से पैरवी की।