
ट्रैक्टर में परिवहन की जा रही सागौन लकड़ी (4 नग) के संबंध में कोई वैध अनुमति या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। मौके से ग्राम देवरूम निवासी लवकेश यादव (27) और भूपेन्द्र नायक (40) को हिरासत में लिया गया।
इस मामले में छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 की धारा 5(1), 15(2) और 16(क) के उल्लंघन पर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 15679/20 दिनांक 25/10/2025 दर्ज किया गया है और जब्त की कार्रवाई की गई है।
वन विभाग ने बताया कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में अवैध वनोपज परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गश्ती दलों की निगरानी कड़ी कर दी गई है।