
65 लाख में सौदा किया, अग्रिम 20 लाख लिए
निकुंज गुप्ता ने 10 डिसमिल जमीन खसरा नंबर 151/166, 157/692, 179/1 को अपना बताते हुए बेचने के लिए 65 लाख रुपए में सौदा किया और एडवांस पैसे मांगे। महेश कुमार देवांगन ने 05 अप्रैल 2022 को 6 लाख रुपये निकुंज गुप्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया। 8 जुलाई 2022 को नगद दो लाख रुपए दिया। जमीन बेचने का एग्रीमेंट अनुबंध कर्ता भी विक्रेता निकुंज गुप्ता ने 25 जुलाई 2022 को 50 रू का स्टांप पेपर में तैयार करा नोटरी कराई। 26 जुलाई 2023 को पुनः निकुंज गुप्ता के द्वारा पैसों की आवश्यकता बता 10 लाख रुपए मांगे। महेश कुमार देवांगन ने जमीन रजिस्ट्री के लिए कहा तो निकुंज गुप्ता ने कहा कि वह कुछ दिनों में जमीन की रजिस्ट्री कर देगा। उसने 10 लाख रुपए लेकर एग्रीमेंट पेपर में 10 लाख रुपए लेने का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर किया। इसके बाद निकुंज गुप्ता के मांगने पर महेश देवांगन ने उसे 2 लाख रुपए फोन पे द्वारा भेजा गया।
दूसरे के नाम पर निकली जमीन, दर्ज कराई FIR
महेश कुमार देवांगन ने जमीन रजिस्ट्री के लिए दबाव बनाया तो निकुंज गुप्ता ने फोन उठाना बंद कर दिया। महेश कुमार देवांगन ने नमनाकला के खसरा न 151/166, 157/692, 179/1 की जमीन का रिकार्ड चेक कराया तो जमीन निकुंज गुप्ता की नाम पर न हो कर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर दर्ज मिली।
मामले में महेश कुमार देवांगन ने लिखित शिकायत कोतवाली थाने में 2 नवंबर 2025 को की। मामले की जांच के बाद पुलिस ने निकुंज गुप्ता के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।