
सिरहा को घर से निकालकर मारा था
हिड़मो पोयाम गांव में सिरहा गुनिया का काम करता था। वहीं युवक की मौत के बाद ये सभी ग्रामीण सिरहा के घर पहुंचे। जहां उसकी पिटाई किए। पीट-पीटकर इतना मारे की उसकी जान चली गई। जब सिरहा को पीट रहे थे तो उस समय बीच-बचाव करने रामसुख मुचाकी और उसकी मां बुधो मुचाकी भी पहुंचे थे।
खेत में फेंका था शव
आरोपियों ने इन्हें भी खूब मारा था। जब हिड़मो की मौत हो गई तो उसके शव को खेत में लेजाकर फेंक दिया था। वहीं पुलिस ने इन 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। मामला जगदलपुर कोर्ट में चल रहा था। अब मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान सत्र न्यायाधीश गोविंद नारायण जांगड़े ने आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अन्य धाराओं पर सजा
अन्य धाराओं में उन्हें 5 वर्ष, 1 वर्ष और 6-6 महीने के भी कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं सभी धाराओं में 100-100 रूपए का अर्थदंड भी दिया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर हर धारा के लिए उन्हें 1-1 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।