बता दें कि 11 जुलाई को महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने अन्य विभागों के साथ मिलकर 97 मजदूरों का रेस्क्यू करवाया था। यह सभी मजदूर उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड के रहने वाले थे।
इनमें महिलाएं पुरुष और 10 दिन का एक बच्चा भी शामिल था। इस मामले में खरोरा पुलिस ने महिला एवं बाल विकास विभाग की रिपोर्ट मिलने के बाद अब कार्रवाई की है।
इन 4 ठेकेदारों को बनाया गया आरोपी
FIR के मुताबिक, मजदूरों के बयान के आधार पर भोला नाम के ठेकेदार को आरोपी बनाया गया है। भोला मजदूरों को उत्तर प्रदेश से काम के बहाने रायपुर लाया था। उनसे वादा किया गया था कि 14-15 हजार वेतन दिया जाएगा। लेकिन उन्हें वेतन नहीं मिला। हालांकि कुछ पैसे एडवांस दिए गए थे।
इसके अलावा नाबालिगों ने जांच के दौरान दिए अपने बयान में कहा था कि मोजो मशरूम फैक्ट्री (मारुति फ्रेश) में विपिन तिवारी, विकास तिवारी और नितेश तिवारी ने जबरदस्ती काम करवाया और तीनों ठेकेदारों ने मारपीट भी की।
बयान में ये भी सामने आया है कि मजदूरों को रात 2 बजे उठाया जाता था। फिर उनसे करीब 18 घंटे काम लिया जाता था। वह केवल तीन से चार घंटे नींद ले पाते थे।
आरोपियों के खिलाफ इन धाराओं में एक्शन
पुलिस में इस मामले में जो शिकायत दर्ज की हैं। उसमें अलग-अलग धारा जोड़ी गई हैं। जिसमें बाल श्रम निषेध विनियम एक्ट, भारतीय न्याय संहिता की अल-अलग धारा, बंधवा मजदूरी, जोखिम भरे कार्य करवाना और जबरन बंधक बनाकर रखना शामिल है।
हालांकि इस मामले में मोजो मशरूम फैक्ट्री के मालिक को आरोपी नहीं बनाया गया है।