
आरोपियों ने राजेश साहू को 25 महीनों में निवेश की गई रकम का ढाई गुना ब्याज सहित लौटाने का झांसा दिया। इस लालच में आकर पीड़ित ने वर्ष 2023 से 2024 के बीच 55 लाख रुपये ऑनलाइन खातों में और 1.33 करोड़ रुपये नकद दिए। पीड़ित ने रकम और ब्याज वापस मांगा तो आरोपी ने किया टालमटोल
जब पीड़ित ने अपनी निवेश की गई रकम और ब्याज वापस मांगा, तो भूपेंद्र साहू और उसके बेटे हिरेंद्र साहू ने टालमटोल करना शुरू कर दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने ठगी के पैसों से गाड़ी और घर बनाया है।
शिकायत के बाद शिवरीनारायण पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी भूपेंद्र साहू (48 वर्ष) और उसके पुत्र हिरेंद्र साहू (21 वर्ष) को उनके गांव बिलारी से हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने ठगी की बात कबूल कर ली। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुछ जरूरी दस्तावेज और एक लैपटॉप भी जब्त किया है।