संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति अशोक सिंह को उनके कार्यकाल के दौरान 54 लाख 3 हजार रुपए का अधिक भुगतान कर दिया गया

Chhattisgarh Crimes अशोक सिंह वेतन एवं पेंशन एक साथ लेते रहे। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने उन्हें रकम की रिकव्हरी के लिए नोटिस भेजा जो वापस लौट आया है। यदि अशोक सिंह नियमानुसार 54 लाख रुपये जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के मुताबिक, संत गहिरा गुरू यूनिवर्सिटी में अशोक सिंह 3 अगस्त 2021 से 19 अक्टूबर 2024 तक कुलपति के पद पर पदस्थ रहे। वे काशी हिन्दू यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए थे, जहां से उन्हें पेशन दिया जा रहा था। संत गहिरा गुरू यूनिवर्सिटी को पेंशन पेमेंट ऑर्डर नहीं मिला था, अतः यूनिवर्सिटी ने बिना पेंशन राशि की कटौती किए पूरा वेतन का भुगतान कुलपति अशोक सिंह को किया।

54 लाख से अधिक का अतिरिक्त भुगतान संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी के कुलसचिव एसपी त्रिपाठी ने बताया कि काशी हिंदू यूनिवर्सिटी का पत्र 19 मार्च 2025 को मिला है। पत्र में संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति अशोक सिंह की सेवा शर्त में उल्लेख है कि उन्हें मिलने वाले वेतन से पेंशन की राशि घटाकर भुगतान किया जाना था।

कुलसचिव ने बताया कि 28 मार्च 2025 को पेंशन पेमेंट ऑर्डर भी प्राप्त हुआ है। आर्डर नहीं होने के कारण सरगुजा यूनिवर्सिटी ने उन्हें पूरा वेतन दे दिया। उन्हें कुल 54 लाख 3 हजार 428 रुपए का अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है।

नोटिस वापस लौटा संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने पूर्व कुलपति अशोक सिंह को नोटिस भेजकर उन्हें किए गए 54 लाख रुपए के अधिक भुगतान की राशि को यूनिवर्सिटी के खाते में जमा करने कहा गया है।

पूर्व कुलपति को नोटिस उनके सेवा पुस्तिका में दर्ज स्थायी पते पर बनारस भेजा गया था, लेकिन उनके नहीं मिलने पर पत्र वापस आ गया है। उन्हें पुनः नोटिस भेजा जाएगा। यदि इसके बाद भी वे राशि शासन को वापस नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

धारा 52 लगा हटाए गए थे अशोक सिंह पूर्व कुलपति अशोक सिंह को राज्य शासन ने धारा 52 लगाकर हटाया था। 03 अक्टूबर 2024 को राजपत्र में धारा 52 की अधिसूचना प्रकाशित कर उनकी सभी शक्तियां छीन ली गई थीं। इसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था। अशोक सिंह के खिलाफ राज्य महिला आयोग में भी शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्हें राज्य महिला आयोग ने भी नोटिस जारी किया था।

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