
पूरन मेश्राम/मैनपुर। उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व की टीम ने भरमार बंदूक के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है एवं अरोपियों के विरूध्द वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9, 27, 29, 31, 34 (3) 50, 51 के तहत जेल दाखिल किया गया है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के जंगल मे अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 के दौरान परिक्षेत्र दक्षिण उदंती (कोर) नागेश बीट में दिनांक 15.01.2026 को सुबह 09.00 बजे संबंधित परिसर रक्षी को 06 व्यक्ति अवैध शिकार के उद्देश्य से भरमार बंदूक लेकर घूमते हुये देखा गया जिसकी सूचना एंटी पोचिंग टीम को दी गयी। आरोपियों की पतासाजी करने पर एंटी पोचिंग टीम के द्वारा संलिप्त व्यक्ति राजमन पिता कन्हैया यादव पकड लिया गया। राजमन से पूछताछ के दौरान अन्य आरोपी गुप्ताराम पिता फरसराम एवं भादुराम पिता बीकोराम और उडीसा राज्य के ग्राम टीमनपुर चैनुराम एवं अन्य 02 कुल 06 आरोपी ने 02 नग भरमार बंदुक कुल्हाडी खाने पीने का सामान लेकर उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व के कोर एरिया में वन्यप्राणियो की अवैध शिकार करने के उद्देश्य से दिनांक 13.01.2026 से 16.01.2026 तक घूमते रहे। दिनांक 16.01.2026 को सुबह लगभग 09.00 बजे गोमारझरी नाला में 03 नग जंगली सूअर पानी पीने आया था उसी समय आरोपी गुप्ताराम ने जंगली सुअर का अपने भरमार बंदुक से गोली चलाकर शिकार किया और जंगली सुअर को प्लास्टिक बोरी मे भरकर 02 व्यक्ति काँवर बनाकर अपने गांव टांगापानी (परिक्षेत्र तौरेंगा बफर) ले गये सभी 06 आरोपी आपस मे जंगली सुअर के कच्च मांस को हिस्सा बँटवारा किया गया दिनांक 20.01.2026 को आरोपी गुप्ताराम को स्थानीय भूतबेड़ा बाजार से पकड़कर ग्राम टांगापानी उनके घर बाड़ी का तलाशी पत्रक जारी कर विधिवत तलाशी लिया गया। उनके घर से 01 नग भरमार बंदूक, जंगली सुअर का 3.100 कि.ग्रा. कच्चा मांस, भालु का पंजा, भरमार बंदुक बनाने का स्ट्रीगर (कलपुर्जा), लोहे का छर्रा, कुल्हाड़ी, हँसिया एवं अन्य सामाग्री जप्त किया गया आरोपी भादुराम के घर एवं बाड़ी का तलाशी पत्रक जारी कर विधिवत तलाशी लिया गया उनके घर एवं बाड़ी से खरगोश फंदा, क्लच वायर का फंदा, घूरी जप्त किया गया। संबंधित परिसर रक्षी के द्वारा उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद के कोर एरिया में अवैध शिकार के उद्देश्य से भरमार बंदुक लेकर अनाधिकृत प्रवेश करना, शिकार करने के तहत् अज्ञात पी.ओ.आर क्रमांक 51/09 दिनांक 15.01.2026 के तहत् वन अपराध पंजीबध्द किया गया। विवेचना अधिकारी वनपाल, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी कोयबा धर्मेन्द्र सिंह सोनवानी द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9,27,29,31,34 (3)50,51 के तहत् आरोपी गुप्ताराम व. फरसराम, जाति गोड़ उम्र 42 वर्ष, ग्राम टांगापानी, मादुराम पिता बीकोराम, जाति गोड़, उम्र 40 वर्ष, ग्राम गाजीमुड़ा, राजमन पिता कन्हैया, जाति रावत, उम्र 30 वर्ष, ग्राम टांगापानी, को गिरफ्तार कर दिनांक 22.01.2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरियाबंद (छ.ग.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरियाबंद (छ.ग.) के आदेश अनुसार 13 दिन के रिमांड पर जिला जेल गरियाबंद दाखिल कराया गया। वहीं प्रकरण के अन्य 03 उड़ीसा राज्य के आरोपी का पतासाजी किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही में गरियाबंद पुलिस के साइबर सेल प्रभारी सतीश यादव, गोपाल कश्यप सहायक संचालक उदंती/नोडल एन्टीपोचिंग, चन्द्रबली ध्रुव वनक्षेत्रपाल, केजुराम कोरचे वनक्षेत्रपाल, धर्मेन्द्र सिंह सोनवानी, विरेन्द्र ध्रुव, राकेश मार्रकण्डेय, भूपेन्द्र भेड़िया, ऋषि ध्रुव, अनुप जांगड़े, टकेश्वर देवांगन, विनोद ठाकुर, पुरुषोत्तम मंडावी, उदेराम यादव, रिंकी जोशी का विशेष योगदान रहा।