
सीईओ ने अधिकारियों और ग्राम स्तरीय उद्यमियों को निर्देश दिए कि, ज्यादा से ज्यादा असंगठित श्रमिकों और छोटे व्यापारियों का पंजीकरण कराया जाए। उन्होंने कहा कि, गांव और शहर दोनों जगह लोगों को योजनाओं की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए और सभी विभाग मिलकर काम करें।
छोटे व्यापारी हो सकते है इस योजना में शामिल
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की उम्र के वे श्रमिक, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपए या उससे कम है, फायदा ले सकते हैं। योजना में 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। लाभार्थी की मृत्यु होने पर जीवनसाथी को आधी पेंशन देने का प्रावधान है। छोटे व्यापारी भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
इच्छुक लोग अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या ग्राम स्तरीय उद्यमी के पास जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नॉमिनी का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जरूरी है। यह योजनाएं असंगठित श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा देने के लिए शुरू की गई हैं।