
कोर्ट ने कहा कि अगर विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता के लिए कोई अंतिम तिथि तय है, तो उसी तारीख तक डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। चयन की तारीख को आधार नहीं बनाया जा सकता। साल 2011 की भर्ती प्रक्रिया में ऐसे 89 उम्मीदवार पाए गए, जिनके पास आवेदन की अंतिम तिथि तक आवश्यक योग्यता नहीं थी।
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बैकडोर से आई नियुक्तियों को उसी रास्ते लौटना होगा।
जानिए क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, साल 2011 में ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा के तहत सब-इंजीनियर के 275 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। आरोप है कि विभाग ने विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए 275 के बजाय 383 नियुक्तियां कर दी। इनमें 89 अभ्यर्थी ऐसे थे, जिनके पास 23 मार्च 2011 तक निर्धारित डिग्री या डिप्लोमा नहीं था।
इस भर्ती को चुनौती देते हुए रवि तिवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सिंगल बेंच ने याचिका खारिज करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की गई।
शासन का जवाब- बाद में लिया गया था निर्णय
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने दलील दी कि विभाग ने बाद में अंतिम सेमेस्टर में पढ़ रहे अभ्यर्थियों को मौका देने का निर्णय लिया गया था। यह भी कहा गया कि कर्मचारी 14 सालों से सेवा दे रहे हैं और उनकी सेवा की पुष्टि हो चुकी है।
हाईकोर्ट ने इन सभी तर्कों को अस्वीकार करते हुए कहा कि बैकडोर से आई नियुक्तियों को उसी रास्ते लौटना होगा।
दो को राहत, बाकी नियुक्तियां रद्द
कोर्ट ने रिट ऑफ को-वारंटो जारी करते हुए निजी प्रतिवादी क्रमांक 4 से 73 तक की नियुक्तियां निरस्त कर दी। हालांकि, प्रतिवादी क्रमांक 55 वर्षा दुबे और 64 अभिषेक भारद्वाज को राहत दी गई, क्योंकि उन्होंने कट-ऑफ तिथि से पहले आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरी कर ली थी।
वेतन वसूली नहीं, नियुक्ति अवैध
हाईकोर्ट ने भर्तियां रद्द कर दी है। लेकिन डिवीजन बेंच ने मानवीय आधार पर यह आदेश दिया कि लगभग 14 सालों तक सेवा दे चुके इन कर्मचारियों से अब तक दिए गए वेतन और भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि लंबी सेवा अवधि किसी अवैध नियुक्ति को वैध नहीं बना सकती।