
जानकारी के मुताबिक मामला 25 सितंबर 2024 का है। आरोपी सेमलाल सरोता (40) पर आरोप था कि उसने अपने परिचित नाबालिग लड़की को रात करीब 7 बजे एक घर में न्योता होने की बात कहकर अपने साथ ले गया।
रास्ते में आरोपी ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं और उसके कपड़े उतार दिए। जब पीड़िता ने विरोध किया और चिल्लाई, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने आरोपी का हाथ दांत से काटा और वहां से भाग निकली।
अगले दिन दर्ज हुआ मामला
26 सितंबर को पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद गौरेला थाना में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 8 सहित अन्य धाराओं में अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पहले भी जेल जा चुका था आरोपी
जांच में यह बात भी सामने आई कि आरोपी सेमलाल सरोता पहले भी एक अन्य मामले में जेल जा चुका था। वह करीब चार-पांच महीने पहले ही जेल से छूटकर वापस आया था।
कोर्ट का फैसला और सजा
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 9(ढ) और धारा 10 के तहत 7 साल का कठोर कारावास और 2000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 के तहत 2 साल का कठोर कारावास और धारा 76 के तहत 5 साल का कठोर कारावास और 2000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 3 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।