
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार लंबे समय से संपत्तिकर नहीं चुकाने वाले बड़े बकायादारों के खिलाफ नियमानुसार कुर्की और सीलबंदी की कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन ने ऐसे बकायादारों से अपील की है कि वे कार्रवाई से बचने के लिए तत्काल अपना पूरा बकाया कर निगम को अदा करें।
संपत्ति करदाताओं को दी गई समय पर भुगतान की अपील
नगर निगम ने सभी संपत्ति करदाताओं से अंतिम तिथि से पहले अपना कर जमा करने की अपील की है। निर्धारित समय सीमा तक भुगतान नहीं करने पर नियमानुसार 17 प्रतिशत अधिभार के साथ कर की वसूली की जाएगी।
31 मार्च तक अवकाश के दिनों में भी खुलेंगे जोन कार्यालय
जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम रायपुर के सभी 10 जोन कार्यालयों के राजस्व विभाग 31 मार्च 2026 तक शनिवार और रविवार को भी सामान्य कार्यालयीन दिनों की तरह खुले रहेंगे। नागरिक जोन कार्यालय जाकर कर जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही प्ले स्टोर से मोर रायपुर ऐप डाउनलोड कर ऑनलाइन संपत्तिकर भुगतान की सुविधा भी लगातार उपलब्ध है।