
इस मामले का खुलासा तब हुआ जब राजनांदगांव निवासी कोमल साहू ने पिछले साल 17 अक्टूबर को मानसिक तनाव के चलते जहर का सेवन कर लिया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस को जांच के दौरान मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला। बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल डेटा खंगालने पर धोखाधड़ी के चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।
जांच में पता चला कि, इंदौर निवासी मोहम्मद अजीज खान (57) ने कोमल साहू को शेयर मार्केट और ‘चटिया मटिया’ नामक तंत्र-मंत्र के जरिए रकम दोगुनी करने का लालच दिया था। इस झांसे में आकर कोमल साहू ने आरोपी को लगभग 4 करोड़ रुपए दे दिए थे। बड़ी रकम डूबने और कर्जदाताओं के बढ़ते दबाव के कारण उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया।
आरोपी इंदौर से गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर सिटी कोतवाली पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की। तकनीकी साक्ष्यों का पीछा करते हुए पुलिस टीम इंदौर पहुंची और 3 अप्रैल को आरोपी मोहम्मद अजीज खान को गिरफ्तार कर लिया।
न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल
आरोपी की पहचान मोह. अजीज खान पिता के.के. सलगुनन निवासी रॉयल टाउन कॉलोनी महू, इंदौर के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) (धोखाधड़ी), 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 17 अप्रैल तक के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
राजनांदगांव पुलिस प्रशासन ने बताया कि पुलिस ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम कर रही है। इस मामले में अन्य संलिप्त आरोपियों के खिलाफ भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।