महासमुंद जिले में गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में विशेष न्यायालय ने दो आरोपियों को 15-15 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई

Chhattisgarh Crimesमहासमुंद जिले में गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में विशेष न्यायालय ने दो आरोपियों को 15-15 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (ख) (।।) (ग) के तहत आया है।

विशेष न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने यह सजा सुनाई। यदि दोषी पेनल्टी नही देते हैं, तो उन्हें एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

जानिए क्या था पूरा मामला

अभियोजन पक्ष (Prosecutors) के अनुसार, यह मामला 25 अप्रैल 2023 का है। थाना कोमाखान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति सफेद महिंद्रा मार्शल वाहन (क्रमांक OR 02 N 4031) में अवैध गांजा लेकर ओडिशा से बिक्री के इरादे से आ रहे हैं।

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