
जानकारी के मुताबिक अनीश देवांगन के खिलाफ ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई थी। ग्रामीणों ने अनीश देवांगन पर अवैध पट्टा वितरण करने और इसके लिए पैसे लेने का आरोप लगाया था। शिकायत के बाद अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) ने मामले की जांच शुरू करवाई।
धारा 40 के तहत की गई कार्रवाई
नायब तहसीलदार की ओर से की गई जांच में आरोपों की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम पीयूष तिवारी ने अनीश देवांगन को पंच पद से हटा दिया। एसडीएम ने बताया कि उनके न्यायालय में यह मामला दर्ज हुआ था और दोनों पक्षों को नोटिस जारी किए गए थे। धारा 40 के तहत यह कार्रवाई की गई है।
पंच के अधिकार क्षेत्र से बाहर
एसडीएम पीयूष तिवारी ने स्पष्ट किया कि पंच ने बड़ी संख्या में बांटे पट्टे अवैध थे, क्योंकि उन्हें पट्टा बांटने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने पैसे लेकर ये पट्टे बांटे थे। इस कार्रवाई के तहत अनीश देवांगन को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
एसडीएम ने बताया कि यदि ग्रामीण आगे एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हैं, तो जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। यह प्रकरण पिछले सात से आठ महीने से चल रहा था।