
यह कार्रवाई कोटमी अड़भार क्षेत्र में की गई। खनिज विभाग की टीम ने कोयला परिवहन करने वाले वाहनों की जांच के लिए अभियान चलाया। इसी दौरान कोयले से भरे दो ट्रेलर वाहन (MP19ZF2103 और MP18ZF2118) को रोका गया। वाहन चालकों से ई-ट्रांजिट पास मांगे गए। पास में कोयला लोडिंग स्थल “मां तारा ट्रेडर्स रतनपुर, जिला बिलासपुर” दर्ज था।
कुसमुंडा किया था कोयला लोड
हालांकि पूछताछ में चालकों ने बताया कि कोयला कुसमुंडा से लोड किया गया था। दस्तावेजों और वास्तविक जानकारी में यह अंतर पाए जाने पर विभाग ने इसे चोरी का कोयला मानते हुए कार्रवाई की। खनिज विभाग ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 21(1) और 21(5) के तहत अवैध कोयला परिवहन का मामला दर्ज किया है।
दोनों जब्त ट्रेलरों को पुलिस लाइन अमरपुर में खड़ा कराया गया है। विभाग ने बताया है कि जिले में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा।