बिलासपुर नगर निगम ने कोनी और बिरकोना में 4.88 एकड़ भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई की

Chhattisgarh Crimesबिलासपुर नगर निगम ने कोनी और बिरकोना में 4.88 एकड़ भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई की है। निगम के अतिक्रमण निवारण अमले ने प्लाट बेचने के लिए लगाए गए मार्किंग पोल, सड़कें और प्रीकास्ट बाउंड्रीवाल को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे के निर्देश पर की गई।

नगर निगम के भवन अधिकारी अनुपम तिवारी ने बताया कि, एसडीएम कार्यालय से दो स्थानों पर अवैध प्लाटिंग की जानकारी मिली थी। संबंधित प्लाट मालिकों को बिना ले-आउट और डायवर्सन के अवैध प्लाटिंग करने के लिए पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की गई।

सब इंजीनियर जुगल सिंह ने जानकारी दी कि, कोनी स्थित केपीएस स्कूल के पीछे खसरा नंबर 342 के भाग में लगभग 1.88 एकड़ जमीन पर रंजन सिंह द्वारा अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। राजस्व विभाग से मिली जानकारी के आधार पर इस स्थान पर बनाई गई सड़क, खंभे और बाउंड्रीवाल को बुलडोजर से तोड़ा गया।

दूसरी कार्रवाई बिरकोना में की गई। बिरकोना में खसरा नंबर 7/2 के भाग महल नंबर 2 में उत्तम विश्वास और ईश्वर विश्वास ने लगभग 3 एकड़ जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर बाउंड्रीवाल बनाई थी, जिसे निगम अमले ने ध्वस्त कर दिया।

167 स्थानों पर कार्रवाई, 32 एफआईआर

नगर निगम के भवन शाखा से मिली जानकारी के अनुसार, निगम एरिया में बिना डायवर्सन और ले आउट पास कराए अवैध प्लाटिंग के अब तक 167 मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है। भवन अधिकारी के मुताबिक उक्त कार्रवाई पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई, इसमें 32 प्रकरणों में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई।

अवैध प्लाट खरीदा तो नक्शा पास नहीं होगा

उन्होंने बताया कि, अवैध प्लाटिंग पर लगाम लगाने के लिए ऐसे प्लाट की रजिस्ट्री पर रोक लगाने, भवन निर्माण का नक्शा पास नहीं करने तथा कालोनाइजर को नियमानुसार नियमितीकरण करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं।

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