
यह मामला जरहागांव थाना क्षेत्र का है। 24 अप्रैल 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि नाबालिग बेटी घर से सामान लेने निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों और रिश्तेदारों से पता करने पर भी उसका कोई सुराग नहीं मिला।
शिकायत पर 26 अप्रैल 2026 को जरहागांव थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध क्रमांक 85/2026, धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। जरहागांव पुलिस ने मुखबिर और तकनीकी सहायता से आरोपी और नाबालिग का पता लगाया।
आरोपी ने शादी का दिया झांसा
एक पुलिस टीम नादौन, जिला हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) भेजी गई। वहां से नाबालिग को आरोपी विनय सिंह ठाकुर (निवासी टिकरीपारा, तखतपुर, बिलासपुर) के कब्जे से सकुशल बरामद किया गया। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपी विनय सिंह ठाकुर ने शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और उसे परिजनों को सौंप दिया गया।
न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल
मामले में बाद में धारा 87, 64(2)एन, 65(1) बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(ठ), 6 जोड़ी गईं। आरोपी विनय सिंह ठाकुर (पिता शेर सिंह, उम्र 19 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 03, टिकरीपारा, तखतपुर, बिलासपुर) ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।