रायपुर ग्रामीण पुलिस की अनुशंसा पर जिला प्रशासन ने आदतन अपराधी आशुतोष उर्फ छोटू भाण्डूलकर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। हत्या, लूट, रेप और अपहरण जैसे गंभीर मामलों में शामिल आरोपी को 6 महीने के लिए 6 जिलों से जिला बदर कर दिया गया है।
कलेक्टर गौरव सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, आरोपी को रायपुर समेत 6 जिलों की सीमा से बाहर रहना होगा।
पुलिस के अनुसार गोबरा नवापारा निवासी आशुतोष उर्फ छोटू भाण्डूलकर (39) को आदेश जारी होने के 7 दिनों के भीतर रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार जिलों की सीमा छोड़नी होगी। आने वाले 6 महीनों तक, यानी 25 नवंबर 2026 तक, उसे इन जिलों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
अगर किसी जरूरी काम से आना हो, तो उसे पहले अदालत या प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आरोपी पर दर्ज हैं 49 आपराधिक मामले
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आशुतोष भाण्डूलकर लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में कुल 49 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
इन मामलों में हत्या, हत्या का प्रयास, बलवा, लूट, अपहरण, दुष्कर्म, मारपीट, अवैध रूप से रास्ता रोकना, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, जुआ अधिनियम और आबकारी अधिनियम से जुड़े अपराध शामिल हैं।