
पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने सरकंडा थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि बुढ़तीपारा, पौसरा, कोनी निवासी अजय कुमार बघेल पिछले चार वर्षों से उसे पसंद करता था और शादी का वादा कर बातचीत करता था।
रिपोर्ट के मुताबिक, 4 नवंबर 2024 को आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद भी शादी का आश्वासन देकर वह लगातार 18 जून 2025 तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा।
पीड़िता ने बताया कि आरोपी और उसके परिजनों ने सामाजिक तौर पर शादी का आश्वासन दिया था, जिसमें नारियल फोड़ने की रस्म भी हुई थी। हालांकि, बाद में आरोपी शादी की बात से पूरी तरह मुकर गया और पीड़िता से बातचीत बंद कर दी।
महिला संबंधी अपराध की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) पंकज पटेल और नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाइन) निमितेश सिंह के मार्गदर्शन में सरकंडा थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार आर्य के नेतृत्व में टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।