सूरजपुर कलेक्टर एस. जयवर्धन ने पशु तस्करी के एक मामले में वाहन को राजसात करने का आदेश दिया

Chhattisgarh Crimesसूरजपुर कलेक्टर एस. जयवर्धन ने पशु तस्करी के एक मामले में वाहन को राजसात करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत की गई।

यह घटना 30 जनवरी 2024 की रात की है। अरबाज अली (20 वर्ष, ग्राम गुमला, झारखंड) अपने महेन्द्रा बोलेरो पिकअप वाहन में कृषि योग्य पशुओं को क्रूर तरीके से बांधकर झारखंड ले जा रहा था। वाहन चालक ने पिकअप को गड्ढे में धकेल दिया, जिससे तीन मवेशियों की मौत हो गई और बाकी सात मवेशी जंगल में भाग गए। मृत मवेशियों का पोस्टमार्टम कराया गया।

प्रेमनगर थाना में मामला दर्ज

इस घटना के बाद प्रेमनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी अरबाज अली को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था।

तस्करी वाहन की नीलामी होगी

कलेक्टर ने 17 दिसंबर 2025 को वाहन को राजसात करने का आदेश दिया। अब इस वाहन की नीलामी की जाएगी और जो भी राशि मिलेगी, उसे सरकारी कोष में जमा किया जाएगा। यदि अदालत से कोई निर्देश आते हैं, तो उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने बताया कि यह सख्त कदम पशु क्रूरता और अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। भविष्य में भी ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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