दुर्ग जिले में कुछ लोगों ने एक कुत्ते के चारों पैर बांधकर उसे रेलवे ट्रैक में डाल दिया
इस घटना के बाद से भिलाई वासियों में काफी रोष है। जब मंगलवार 25 मार्च को यहां धनंजय, अपूर्व, कुशाल, मिलिंद, विनोद समेत दर्जनों लोग थाने पहुंचे। सभी ने थाने में लिखित शिकायत की।
पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटना स्थल से कुछ संदिग्ध आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई है। ऐसा कहा जा रहा है कि ‘डेरा बस्ती’ में कई नशेड़ी और अपराधी किस्म के लोग रहते हैं।
स्थानीय लोगों का शक है कि उन्हीं में से किसी ने ये क्रूरता की है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही सबूत या गवाह मिलता है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।जानवरों के लिए भारत में कानून
भारत देश में पालतू और जंगली जानवरों पर क्रूरता रोकने के लिए कानून बनाया गया है। यहां ऐसा करने वालों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 के तहत कार्रवाई होती है।
PFA ने शासन प्रशासन से की अपील
आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
पशु क्रूरता को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं और सख्त कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
पुलिस और प्रशासन इस तरह की घटनाओं को हल्के में न लें और तुरंत कार्रवाई करें।
समाज को जागरूक किया जाए और बेजुबानों के प्रति दया और करुणा की भावना को बढ़ावा दिया जाए।