महासमुंद नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष पवन पटेल 5 साल के लिए अयोग्य घोषित

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। नगर पालिका को आर्थिक क्षति के मामले में आरोप साबित होने पर नगरीय प्रशासन विभाग ने महासमुंद नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष पवन पटेल को पांच साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया है। पटेल भाजपा के पार्षद थे, लेकिन उन्हें निष्कासित कर दिया है। फिलहाल वे स्वतंत्र पार्षद हैं।

जानकारी के मुताबिक 2017 में सब्जी बाजार पसरा की वसूली ठेके पर देने के लिए टेंडर निकाला गया था। इस दौरान पटेल नगर पालिका अध्यक्ष थे। इसमें दो टेंडर में किसी ने हिस्सा नहीं लिया, जबकि तीसरी बार जो टेंडर आया, उसमें उच्चतम दर 4.30 लाख थी, जबकि सरकारी दर 4.70 लाख थी। निविदा समिति ने इसे पीआईसी में रखने की अनुशंसा की थी।

पटेल पर आरोप हैं कि ठेके की दर को बढ़ाने के लिए निगोसिएशन का सुझाव न देते हुए विभाग को शिकायत प्रस्तुत की गई, जिससे ठेका स्वीकृत नहीं हुआ और वित्तीय वर्ष का दो तिहाई समय बीत गया। इसे निकाय को आर्थिक क्षति हुई। इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसका जवाब संतोषजनक नहीं मिला। इस आधार पर नगरीय प्रशासन विभाग ने 5 साल के लिए निर्वाचन या मनोनयन के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित कर दिया है।