घर में गणेश स्थापना के लिए प्रशासन से अनुमति की जरूरत नहीं, गाइडलाइन का पालन अनिवार्य

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। गणेशोत्सव के दौरान घर में गणपति बप्पा की मूर्तियों की स्थापना के लिए किसी भी प्रकार की प्रशासनिक अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। श्रद्धालु अपने घरों में गणेश मूर्तियों की स्थापना कर सकेंगे, लेकिन पूजा आदि के दौरान उन्हें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। जो मकान कंटेनमेंट जोन में आते हैं, वहां पर मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। घरों के बाहर गणेश मूर्तियों की स्थापना के लिए ही प्रशासन की अनुमति लगेगी। अनुमति के लिए संबंधित अनुभाग के एसडीएम कार्यालय में सात दिन पहले आवेदन देना होगा। कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने गणेशोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं की ज्यादा संख्या में मौजूदगी को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। ताकि, कोरोना संक्रमण के फैलाव की संभावना को कम किया जा सके।

घर में पहुंचेंगे विसर्जन रथ

लोग विसर्जन के दौरान भीड़ न बढ़ाएं, इस संबंध में कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को सभी वार्ड स्तर पर विसर्जन रथ उपलब्ध कराने के लिए कहा है। कलेक्टर का कहना है कि सभी छोटी- बड़ी प्रतिमाओं को निगम कर्मी घरों से एकत्रित कर विसर्जन कुंड में विसर्जित करेंगे। कलेक्टर का कहना है कि इस योजना पर विचार के लिए निगम आयुक्त से विस्तार में चर्चा की जाएगी।

गाइडलाइन के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

गणेश उत्सव के दौरान जिला प्रशासन द्वारा जारी निदेर्शों के साथ-साथ भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। निर्देश के उल्लंघन करने पर ऐपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

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