छत्तीसगढ़ सरकार का हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया हलफनामा
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना से जान गंवाने वाले वकीलों के परिवारों को आर्थिक सहायता देगी। इस मामले में सरकार की ओर से सोमवार को हाईकोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया है। इसमें बताया गया है कि स्टेट बार काउंसिल जिन प्रभावित वकीलों के नाम भेजेगा, उनके परिवारों को 90 दिन के अंदर सहायता राशि मुहैया कराएगी। इस मामले में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी। याचिका में कहा गया था कि कोरोना काल में कई वकीलों ने संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवाई है। कई परिवारों में वे कमाने वाले इकलौते सदस्य थे। इसकी वजह से अब ऐसे परिवारों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है।
इस पर सुनवाई करते हुए 11 अगस्त को कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए अब तक क्या किया है? कोरोना काल के दौरान करीब 70 से अधिक वकीलों ने अपनी जान गंवाई है। राज्य सरकार और स्टेट बार काउंसिल की ओर से एक अधिवक्ताओं के परिवारों को डेढ़-डेढ़ लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान है। स्टेट बार काउंसिल के वकील किशोर भादुड़ी ने कोर्ट को पिछली सुनवाई के दौरान बताया था कि 51 वकीलों को शॉर्टलिस्ट किया है। इसमें से 10 वकीलों के परिवारों को सहायता मिल गई है। आने वाले वक्त में दूसरे परिवारों को भी स्टेट बार काउंसिल अपने हिस्से का 1.5 लाख रुपया दे देगा।
कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा था शपथ पत्र
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से मौजूद वकील से पूछा था कि वे कब तक अपने हिस्से का पैसा इन वकीलों के परिवार को जारी करेंगे? कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई तक मामले में शपथ पत्र पेश करने का आदेश जारी किया था। इसी को लेकर सोमवार को राज्य की ओर से जवाब पेश किया गया है। मामले की अगली सुनवाई अब 20 अक्टूबर को होगी।