दुर्ग जिले में लॉकडाउन को लेकर विस्तृत गाईडलाइन जारी, आमलोगों को पेट्रोल पंपों पर नहीं मिलेगा पेट्रोल

Chhattisgarh Crimes

दुर्ग। छत्तीसगढ़ में कोरोना से मचे हड़कंप के बीच दुर्ग कंप्लीट लॉकडाउन होने जा रहा है। कलेक्टर सर्वेश भूरे ने 6 अप्रैल से 14 अपैल तक 8 दिन के लॉकडाउन का आदेश दिया है। लॉकडाउन को लेकर विस्तृत गाईडलाइन जारी कर दी गयी है।

पूरी गाइडलाइन यहां पढ़िये

आइये जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद

  • जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी, जिले में प्रवेश केवल ई-पास के जरिये ही मिल पायेगी।
  • घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6 से 7 और शाम में 6 बजे से 7 बजे तक अपना काम कर पायेंगे। न्यूज पेपर हॉकर को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक की इजाजत होगी।
  • दवा दुकान, जश्मा दुकान, पेट्रोल पंप और एलपीजी-सीएनजी पंप खुले रहेंगे।
  • मास्क सेनेटाइजर, एटीएम वाहन और अतिआवश्यक सेवा की गाड़ी चल सकेगी।
  • बैंक और पोस्ट आफिस 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही संचालित होंगे।
  • शादी और अंतियेष्टि के लिए पहले इजाजत लेनी होगी।
  • पेट्रोल पंपों से सिर्फ शासकीय वाहन, मेडिकल, इमरजेंसी, एंबुलेंस, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के कर्मचारी, बस स्टैंड से संचालित आटो, टैक्सी, एडमिट कार्ड दिखाने पर परीक्षार्थी, पहचान पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी को ही पेट्रोल दिया जायेगा।
  • सरकारी कार्यालयों में आमलोगों के आने पर प्रतिबंध होगा।
  • चार पाहिया गाड़ी में ड्राइवर सहित तीन और दो पहिया में दो लोगों को अनुमति होगी।
  • बिजली, पानी और नगर पालिका की सेवाओं को भी इजाजत होगी।
  • औद्योगिक संस्थान व माईनिंग को प्रतिबंध से छूट रहेगी।
  • समस्त औद्योगिक संस्थान इकाईयों में सिर्फ जरूरत के मुताबिक ही कर्मचारियों को बुलाया जायेगा।
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