एक अप्रैल से सोने-चांदी में हालमार्क अनिवार्य, सराफा कारोबारियों ने कहा- सभी जिलों में बने हालमार्क सेंटर

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। अगर आप सोना और ज्‍वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो यह आपके लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने ज्‍वेलरी खरीदने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल, नौ दिनों बाद यानि एक अप्रैल से उपभोक्ताओं को हालमार्क ज्वेलरी ही मिलेगी। यानि 31 मार्च 2023 के बाद बिना हालमार्क की ज्‍वेलरी मान्‍य नहीं होगी।

बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार एक अप्रैल से आभूषणों में हालमार्क अनिवार्य हो रहा है। उपभोक्‍ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक 31 मार्च 2023 के बाद कोई भी बिना हालमार्क की ज्‍वेलरी बेच नहीं पाएगा। यह देश के 397 जिलों में एक साथ लागू होगा।

सराफा कारोबारियों के अनुसार सरकार द्वारा हालमार्क को अनिवार्य किया जाना काफी अच्छी बात है। वे भी यही चाहते हैं। इसके लिए सभी जिलों में हालमार्क सेंटर बनाया जाना चाहिए। रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू ने बताया कि रायपुर में छह और प्रदेश में 10 हालमार्क सेंटर हैं।

कल कार्यशाला

रायपुर सराफा एसोसिएशन व भारतीय मानक ब्यूरो के तत्वावधान में 24 मार्च को राजधानी के बांबे मार्केट स्थित चैंबर भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। एसोसिएशन के सचिव दीपचंद कोटड़िया ने बताया कि इस कार्यशाला में होलसेलर, रिटेलर, हलाई कारखाना व निर्माता शामिल होंगे। यहां हालमार्किंग के संबंध में लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया जाएगा।

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