शिक्षक भर्ती पर डेढ़ साल से लगी रोक हटाई हाईकोर्ट ने, 2300 पदों पर होगी नियुक्ति

Chhattisgarh Crimes

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य में शिक्षकों की भर्ती पर पिछले साल फरवरी माह में लगाई रोक को हटा दिया है। अब 2300 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

ज्ञात हो कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने शिक्षक और सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 9 मार्च 2019 को विज्ञापन जारी किया था। राज्य शासन के परिपत्र के अनुसार बस्तर, सरगुजा व कोरबा संभाग के लिए जिला स्तर के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी पदों में स्थानीय उम्मीदवारों को पात्र माना गया था, लेकिन इस परीक्षा में उन्हें लाभ नहीं मिला। इस पर स्थानीय युवकों ने हाईकोर्ट में याचिका पेश कर परिपत्र के अनुसार लाभ देने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 24 फरवरी 2020 को अधिसूचित जिलों में सहायक शिक्षक व शिक्षक की भर्ती के लिए नियुक्ति के आदेश को जारी करने पर रोक लगा दी थी।

इस पर चयनित शिक्षक संदीप मंडल, प्रेमलता साहू, धर्मेंद्र कुमार आदि ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका प्रस्तुत की। उन्होंने स्थगन पर रोक हटाने का आग्रह करते हुए कहा कि उनका चयन शिक्षक पद पर हो चुका है। इनमें से संदीप मंडल, शिक्षक कृषि का नाम चयन सूची में पहले स्थान पर भी है। इसके अलावा राज्य शासन ने भी स्थगन आदेश को संशोधित करने के लिए आवेदन लगाया है।

कार्यकारी चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा की डबल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी नियुक्ति पर रोक हटा दी है। व्यापम द्वारा आयोजित इस परीक्षा में 2300 शिक्षक एवं सहायक शिक्षकों का चयन किया गया है। उनकी नियुक्ति का आदेश अब शीघ्र जारी हो सकता है।

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